Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : किसान की मेहनत और पसीने से उगाई गई फसल प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग से कुछ ही पलों में बर्बाद हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने का मजबूत साधन है। यह योजना कम प्रीमियम में फसल के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है और नुकसान होने पर सीधे बैंक खाते में मुआवजा देती है, जिससे किसान आर्थिक संकट से बचकर खेती जारी रख सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) का संक्षिप्त विवरण —
विषय | विवरण |
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
शुरुआत की तिथि | 18 फरवरी 2016 |
लॉन्च करने वाला | भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल को हुए नुकसान पर किसानों को वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी | देश के सभी किसान |
प्रीमियम दर | खरीफ फसल – 2%, रबी फसल – 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी फसल – 5% |
कवरेज | बुआई से लेकर फसल कटाई तक |
दावा राशि | फसल के नुकसान के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा भुगतान |
आवेदन का तरीका | CSC केंद्र, बैंक, PMFBY पोर्टल के माध्यम से |
आधिकारिक वेबसाइट | pmfby.gov.in |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
किसानों की आय बढ़ाने और खेती को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत की थी यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी और तब से अब तक लाखों किसानों को इसका लाभ मिला है।
यह योजना ना सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करती है बल्कि तकनीकी सुधारो और आसान प्रीमियम दरों के जरिए खेती को सुरक्षित भी बनाती है। सरकार में इस योजना को 2025-26 तक जारी रखते हुए किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – उद्देश्य
- फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देना।
- खेती में होने वाले जोखिम को कम करना।
- कृषि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना।
- किसानों की आय में स्थिरता लाना।
- कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करना।
पात्रता एवं लाभार्थी
- भारत का कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है।
- छोटे, सीमांत, बटाईदार और पट्टेदार किसान भी पात्र हैं।
- कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है।
- स्वयंसेवी किसान भी पंजीकरण कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – फायदे
- कम प्रीमियम, अधिक कवरेज: खरीफ – 2%, रबी – 1.5%, बागवानी – 5%
- फसल सुरक्षा: प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट या रोग से हानि पर मुआवजा।
- सीधी बैंक ट्रांसफर सुविधा: बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- देशभर में लागू: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – प्रीमियम दर
फसल का प्रकार | प्रीमियम दर (%) |
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खरीफ फसल | 2% |
रबी फसल | 1.5% |
बागवानी फसल | 5% |
6. आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- pmfby.gov.in पर जाएं।
- “किसान लॉगिन” पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन करें।
- फसल और क्षेत्र की जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद सुरक्षित रखें।
ऑफ़लाइन आवेदन
- नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग से संपर्क करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / पट्टा
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बोई गई फसल का विवरण
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – दावा प्रक्रिया
- फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर ग्राम पंचायत या कृषि विभाग को दें।
- फसल का सर्वेक्षण संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- रिपोर्ट बीमा कंपनी को भेजी जाएगी।
- स्वीकृति के बाद मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
अंतिम तिथि
- खरीफ फसल: सामान्यतः जुलाई के अंत तक।
- रबी फसल: सामान्यतः दिसंबर के अंत तक।
नोट – (राज्यवार तारीखें अलग हो सकती हैं, इसलिए स्थानीय कृषि विभाग से पुष्टि करें।)
निष्कर्ष : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2025 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना है। इससे किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक मदद मिलती है और उनकी आय में स्थिरता बनी रहती है। यदि आप किसान हैं तो समय पर पंजीकरण कर इस योजना का लाभ जरूर लें।
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